Pik Vima Yojana -किसानों को मात्र 40 रुपये में मिलेगा फसल बीमा, अभी करें आवेदन

Pik Vima Yojana

Pik Vima Yojana: प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की जा रही है। यह योजना भारतीय कृषि बीमा कंपनी के माध्यम से पुणे, सोलापुर और अहिल्यानगर जिलों में क्रियान्वित की जा रही है।

किसानों को मात्र 40 रुपये में मिलेगा फसल बीमा,

अभी करें आवेदन

निर्धारित आवेदन शुल्क

इस योजना के तहत, किसानों को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर बीमा आवेदन करते समय केवल 40 रुपये का भुगतान करना होगा। यह शुल्क केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। कृषि विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इसके अलावा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। Pik Vima Yojana

बीमा प्रीमियम भुगतान की अंतिम तिथि

बीमा प्रीमियम भुगतान की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा से पहले अपना आवेदन जमा करें और इस योजना का लाभ उठाएँ।

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बीमा कवर के लिए पात्र किसान

खरीफ मौसम के लिए निम्नलिखित फसलों के लिए बीमा कवर उपलब्ध है: धान (थान), ज्वार, बाजरा, नाचनी (रानी), मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, लौकी, कपास और प्याज। इन सभी फसलों के लिए 70 प्रतिशत जोखिम स्तर निर्धारित किया गया है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़

Pik Vima Yojana योजना में भाग लेने के लिए एग्रीस्टाक पंजीकरण संख्या और ई-फसल निरीक्षण अनिवार्य है। इसके अलावा, निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:

  • 7/12 अर्क
  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • फसल बुवाई की स्व-घोषणा
  • ऋणी और गैर-ऋणी किसानों के लिए योजना में भागीदारी स्वैच्छिक है।

आवेदन जमा करने की विधि

किसान सीएससी केंद्र या आपले सरकार सेवा केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही, https://pmfby.gov.in पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन जमा किया जा सकता है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
अधिक जानकारी के लिए, किसान केंद्र सरकार के टोल-फ्री नंबर 14447 पर संपर्क करें। साथ ही, कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.krishi.maharashtra.gov.in पर भी जाएँ।

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धोखाधड़ी के प्रयास पर कार्रवाई


Pik Vima Yojana यदि कोई आवेदक धोखाधड़ी करके इस योजना का लाभ लेने का प्रयास करता है, तो उसे कम से कम पाँच वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और उसे किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कृषि विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि ई-फसल निरीक्षण और बीमा आवेदन में कोई विसंगति पाई जाती है, तो बीमा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

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