🌾 एपीडा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात प्रोत्साहन योजना 2021-22 से 2025-26 तक

एपीडा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत आधुनिक पैकहाउस और किसान

(Agriculture and Processed Foods Export Promotion Scheme of APEDA)

भारत की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुएँ पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं 🍎🥭। इन्हीं उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा (APEDA) — यानी Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority ने वित्तीय सहायता योजना (Financial Assistance Scheme – FAS) शुरू की है।
यह योजना 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26) तक लागू है।


🌱 योजना का उद्देश्य (Scheme Objective)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना है 🌍🚢।

👉 यह योजना किसानों, उत्पादकों और निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार कर सकें और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बने रहें।
👉 एपीडा इस योजना के ज़रिए किसानों की आमदनी बढ़ाने, कृषि उत्पादों में मूल्य संवर्धन करने और भारत को “वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला” में मजबूत बनाने का लक्ष्य रखता है।


🏢 योजना संचालित करने वाला विभाग (Implementing Agency)

यह योजना वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) के अधीन एपीडा (APEDA) द्वारा चलाई जा रही है।


🌾 योजना की मुख्य विशेषताएँ (Key Features)

✅ अवधि: 2021-22 से 2025-26 तक
✅ प्रकार: वित्तीय सहायता योजना (Export Promotion Scheme)
✅ लाभार्थी: एपीडा पंजीकृत निर्यातक, किसान उत्पादक संगठन (FPO), किसान समूह (FPC), सहकारी समितियाँ, राज्य एजेंसियाँ, सरकारी संस्थाएँ आदि।
✅ सहायता क्षेत्र:

  1. निर्यात अवसंरचना विकास 🏗️
  2. गुणवत्ता विकास 🧪
  3. विपणन और बाजार विकास 📈

🏗️ 1️⃣ निर्यात अवसंरचना विकास (Development of Export Infrastructure)

कृषि उत्पादों के सफल निर्यात के लिए मजबूत अवसंरचना जरूरी है। इस योजना के तहत एपीडा पश्चात-फसल (Post-Harvest) सुविधाओं के निर्माण में मदद करता है।

🧱 सहायता किन कार्यों के लिए दी जाती है:

  • पैकहाउस, ग्रेडिंग और पैकिंग लाइन की स्थापना 🎁
  • प्री-कूलिंग यूनिट और कोल्ड स्टोरेज ❄️
  • रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट और परिवहन नेटवर्क 🚚
  • केले जैसी फसलों के लिए केबल हैंडलिंग सिस्टम 🍌
  • प्री-शिपमेंट ट्रीटमेंट सुविधाएँ जैसे VHT, HWDT, Irradiation 🌡️
  • प्रोसेस्ड फूड के लिए आवश्यक आधुनिक उपकरण (जैसे X-ray, Sortex, Metal detector आदि) ⚙️

💰 वित्तीय लाभ (Financial Benefits):

  • कुल लागत का 40% तक सहायता, अधिकतम ₹200 लाख तक
  • कुछ मामलों में 90% तक सहायता, विशेषकर सरकारी संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स के लिए

🧪 2️⃣ गुणवत्ता विकास (Quality Development)

अंतरराष्ट्रीय व्यापार में टिके रहने के लिए उच्च गुणवत्ता और सुरक्षा मानक आवश्यक हैं 🌿🔬।

🎯 इस घटक का उद्देश्य:

  • खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों (Food Safety Standards) को बनाए रखना
  • अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिकतम अवशेष सीमा (MRL) के मानकों का पालन करना
  • किसानों और उत्पादकों को वैश्विक गुणवत्ता सर्टिफिकेशन में मदद करना

🧩 सहायता के क्षेत्र:

  • गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन (Quality Management System)
  • अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सर्टिफिकेशन 📜
  • परीक्षण प्रयोगशालाओं (Labs) के लिए हाई-प्रिसिजन उपकरणों की खरीद
  • हैंड-हेल्ड डिवाइस या सॉफ़्टवेयर के माध्यम से Traceability Systems विकसित करना 📲

💰 वित्तीय लाभ:

  • कुल लागत का 50% तक अनुदान, अधिकतम ₹5 लाख से ₹20 लाख तक
  • सर्टिफिकेशन नवीनीकरण के लिए भी सहायता उपलब्ध
  • ट्रेसबिलिटी सिस्टम, AI, Blockchain जैसी नई तकनीक के लिए भी पात्रता

📈 3️⃣ बाजार विकास (Market Development)

बाज़ार विकास घटक का उद्देश्य भारतीय कृषि उत्पादों के लिए नए अंतरराष्ट्रीय बाजार खोजना और मौजूदा बाज़ारों में मजबूत उपस्थिति बनाए रखना है 🌏🤝।

📋 मुख्य गतिविधियाँ:

  • अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी 🌐
  • विदेशी व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान 🤝
  • ख़रीदार-विक्रेता बैठकें (Buyer-Seller Meets)
  • नए उत्पादों की पैकेजिंग और विपणन मानक विकसित करना 🎁

💰 वित्तीय सहायता:

  • नई बाज़ार/उत्पाद अध्ययन के लिए कुल लागत का 50%, अधिकतम ₹10 लाख प्रति अध्ययन
  • उत्तर-पूर्व, पहाड़ी व द्वीप राज्यों, SC/ST और महिला उद्यमियों के लिए 75% तक सहायता
  • ब्रांड/आईपीआर पंजीकरण हेतु ₹20 लाख तक सहायता
  • एपीडा द्वारा शुरू की गई गतिविधियों के लिए 100% फंडिंग

👩‍🌾 लाभार्थी (Beneficiaries)

इस योजना का लाभ निम्नलिखित को मिल सकता है:
✅ एपीडा पंजीकृत निर्यातक
✅ किसान उत्पादक संगठन (FPO/FPC)
✅ सहकारी समितियाँ
✅ राज्य सरकार एजेंसियाँ
✅ प्रमाणन एजेंसियाँ (NPOP के तहत)
✅ व्यक्तिगत किसान व महिला उद्यमी 👩‍🌾
✅ अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) उद्यमी


🪙 सहायता की दर (Rate of Assistance)

श्रेणीसहायता की दरअधिकतम सीमा
सामान्य लाभार्थी40% – 50%₹200 लाख तक
सरकारी संस्थाएँ90% तकलागू दिशा-निर्देशों के अनुसार
SC/ST, Women, NE States75% तकवही अधिकतम सीमा लागू

📋 पात्रता शर्तें (Eligibility Conditions)

1️⃣ केवल एपीडा पंजीकृत निर्यातक ही आवेदन कर सकते हैं।
2️⃣ सभी एपीडा शेड्यूल्ड उत्पादों पर लागू।
3️⃣ आवेदन की तिथि से पहले किया गया खर्च मान्य नहीं होगा।
4️⃣ SC/ST और महिला उद्यमियों के लिए विशेष छूटें हैं।
5️⃣ आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज 30 दिनों के भीतर जमा करना अनिवार्य है।
6️⃣ तकनीकी सिविल कार्यों में सहायता केवल 25% तक सीमित।
7️⃣ यूनिट की बिक्री 5 वर्षों तक नहीं की जा सकती।
8️⃣ केवल वही परियोजनाएँ योग्य होंगी जो व्यवहार्य (Viable) और प्रमाणित (Approved) हों।


📑 आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)

📄 स्व-प्रमाणित दस्तावेज़ों की आवश्यकता:

  • विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)
  • चार्टर्ड इंजीनियर सर्टिफिकेट
  • बैंक/वित्तीय संस्था का अप्रेज़ल नोट
  • कंपनी पंजीकरण दस्तावेज़ (MOA, AOA आदि)
  • पिछले 2 वर्षों के ऑडिटेड वित्तीय रिपोर्ट
  • भूमि स्वामित्व/लीज़ दस्तावेज़ (15 वर्ष के लिए)
  • CLU अनुमति प्रमाण पत्र
  • तीन मूल उपकरण आपूर्तिकर्ताओं से कोटेशन
  • स्वीकृत ड्राइंग/लेआउट प्लान
  • बैंक से ऋण स्वीकृति पत्र (यदि लागू हो)

💻 आवेदन प्रक्रिया (Application Process)

📌 ऑनलाइन आवेदन (Online Process):
👉 सरकारी संस्थाएँ / PSU के लिए –
🔗 https://itrack.apeda.gov.in/onlineregistration/fasonlinereg.aspx

👉 निर्यातकों के लिए –
🔗 https://itrack.apeda.gov.in/default.aspx?UType=E

📅 आवेदन के 30 दिनों के भीतर सभी भौतिक दस्तावेज़ जमा करना आवश्यक है।


🧾 महत्वपूर्ण शर्तें (Important Guidelines)

  • सहायता केवल नए उपकरणों और तकनीकी कार्यों के लिए होगी।
  • एपीडा 5% + GST की प्रोसेसिंग फीस काटेगा।
  • परियोजना का निरीक्षण एपीडा द्वारा किया जा सकता है।
  • सहायता केवल उपलब्ध बजट और योजना अवधि (2021–26) तक सीमित रहेगी।
  • विवाद की स्थिति में मामला केवल नई दिल्ली के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आएगा ⚖️

🌿 एपीडा के बारे में (About APEDA)

APEDA (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) की स्थापना 1985 में की गई थी।
इसका उद्देश्य भारत से कृषि उत्पादों जैसे —
फल 🍎, सब्ज़ियाँ 🥦, मांस 🍖, डेयरी 🥛, शहद 🍯, बेकरी 🍪, पेय पदार्थ 🥤, मसाले 🌶️ आदि का निर्यात बढ़ाना है।

यह संस्था अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों, पैकेजिंग, विपणन और प्रशिक्षण में सहयोग करती है।
साथ ही, यह ‘राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP)’ की प्रमाणन संस्था भी है 🌱


📚 स्रोत और संदर्भ (Sources & References)

🔗 आधिकारिक वेबसाइट: https://apeda.gov.in/apedawebsite/
📘 दिशा-निर्देश: एपीडा वित्तीय सहायता योजना (FAS) – 15वीं वित्त आयोग चक्र


🌟 निष्कर्ष (Conclusion)

एपीडा वित्तीय सहायता योजना किसानों, निर्यातकों और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए एक सशक्त पहल है 🌾🚀।
इससे भारत के कृषि उत्पादों की गुणवत्ता, निर्यात क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी।
यदि आप कृषि या खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यह योजना आपके व्यवसाय को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का सुनहरा अवसर है 🌍💼।


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