महाराष्ट्र सरकार ने 9 अक्टूबर 2025 को एक महत्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) जारी किया है, जिसमें जून से सितंबर 2025 के बीच हुई अतिवृष्टी (भारी बारिश) और बाढ़ आपदा से प्रभावित किसानों, ग्रामीण परिवारों और पशुपालकों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की गई है।
यह निर्णय राज्य के 253 तालुकों में लागू होगा जहाँ किसानों की फसलों, घरों, पशुओं और संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ है। 🌾
📅 शासन निर्णय का विवरण
🔹 निर्णय दिनांक: 9 अक्टूबर 2025
🔹 क्रमांक: CLS-2025/प्र.क्र.365/म-3 (मदत-1)
🔹 विभाग: महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन
🔹 लागू अवधि: खरीप हंगाम 2025 (जून से अक्टूबर तक)
🔹 कुल प्रभावित तालुके: 253
इस GR के माध्यम से सरकार ने किसानों, मजदूरों, मत्स्य व्यवसायियों, विद्यार्थियों और ग्रामीण परिवारों के लिए मदद और सवलतें (राहत) दोनों की घोषणा की है।
🌾 किसानों के लिए आर्थिक सहायता (Relief Package)
अतिवृष्टी और बाढ़ के कारण जिन किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं, उनके लिए महाराष्ट्र सरकार ने प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। यह सहायता सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में जमा होगी। 💰
🧾 सहायता की दरें:
- सिंचित फसल (बागायत जमीन): ₹17,000 प्रति हेक्टेयर (अधिकतम 3 हेक्टेयर)
- बिना सिंचाई वाली फसल: ₹8,500 प्रति हेक्टेयर (अधिकतम 3 हेक्टेयर)
- बहुवर्षीय फसलें: ₹22,500 प्रति हेक्टेयर (अधिकतम 3 हेक्टेयर)
- शेतजमीन का नुकसान: ₹18,000 प्रति हेक्टेयर (गाद निकालने के लिए)
- जमीन बह जाने या दरार आने पर: ₹47,000 प्रति हेक्टेयर (लघु व अल्पभूधारक किसानों हेतु)
👉 यह मदद सीधे किसानों के बैंक खाते में जाएगी। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) 2025 के लाभार्थी किसानों को भी यह सहायता अलग से मिलेगी।
🐄 पशुपालन और पशुधन हानि पर सहायता
अतिवृष्टी से कई किसानों के पशु-पक्षी और गोठे (शेड) नष्ट हुए हैं। सरकार ने इसके लिए भी मुआवजा तय किया है। 🐮
सहायता के प्रकार:
- दुधारू जनावर: ₹37,500 प्रति पशु
- बैल/ओढकाम जनावर: ₹32,000 प्रति पशु
- लघु पशु (बकरी/मेंढी): ₹4,000 प्रति पशु
- कुक्कुटपालन: ₹100 प्रति मुर्गी
- गोठा (पशुशेड): ₹3,000 प्रति गोठा
यह राहत राशि पशुपालन योजना के तहत भी जोड़ी जा सकती है।
🏠 घर और व्यक्तिगत संपत्ति नुकसान पर सहायता
अनेक ग्रामीण परिवारों के घर पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। सरकार ने घरों के लिए निम्नलिखित सहायता तय की है: 🏡
नुकसान का प्रकार | सहायता राशि |
---|---|
पूर्ण नष्ट पक्का घर | ₹1,20,000 |
पूर्ण नष्ट कच्चा घर | ₹1,30,000 (डोंगराळ भागात) |
आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्का घर | ₹6,500 |
आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चा घर | ₹4,000 |
झोपड़ी | ₹8,000 |
इसके अलावा घर में वस्तुएँ या घरेलू सामान नष्ट होने पर भी स्थानीय प्रशासन सहायता प्रदान करेगा।
🧍♂️ मानव हानि और घायल व्यक्तियों के लिए सहायता
💔 बाढ़ में कई लोगों की मृत्यु या गंभीर चोटें हुईं। सरकार ने प्रत्येक प्रभावित परिवार को निम्नलिखित सहायता देने का निर्णय लिया है:
- मृतक के परिवार को: ₹4 लाख
- गंभीर रूप से घायल (60% से अधिक विकलांगता): ₹2.5 लाख
- आंशिक विकलांगता (40–60%): ₹74,000
- अस्पताल में भर्ती व्यक्ति:
- 1 सप्ताह से अधिक भर्ती: ₹16,000
- 1 सप्ताह से कम भर्ती: ₹5,400
🎣 मत्स्य व्यवसाय (Fisheries) सहायता
अतिवृष्टी व पूर से मछली व्यवसायियों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। सरकार ने जाल और नावों के लिए भी सहायता तय की है। 🐟
- नाव की आंशिक मरम्मत: ₹6,000
- नाव पूरी तरह नष्ट: ₹15,000
- जाल की आंशिक क्षति: ₹3,000
- जाल पूरी तरह नष्ट: ₹4,000
👉 इस सहायता के लिए मत्स्य विभाग द्वारा अलग दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
💡 अन्य सवलती (Exemptions and Concessions)
सरकार ने केवल मदद ही नहीं, बल्कि किसानों और विद्यार्थियों के लिए कई सवलती भी दी हैं। 🌱
🧾 प्रमुख सवलती:
- जमीन महसूल में छूट
- सहकारी कर्ज का पुनर्गठन (Restructuring)
- एक वर्ष तक कृषि कर्ज वसूली स्थगित
- तीन माह की बिजली बिल माफी
- 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा फीस माफ
यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दोबारा स्थिर करने की दिशा में बड़ा राहतभरा कदम है।
🧑🌾 रबी हंगाम के लिए अतिरिक्त सहायता
रबी सीजन में किसानों को खाद और बीज खरीदने में दिक्कत न हो, इसके लिए कृषि विभाग द्वारा ₹10,000 प्रति हेक्टेयर (3 हेक्टेयर तक) अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से जमा की जाएगी। 💸
👉 यह सहायता प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ भी जोड़ी जा सकती है।
🧱 पायाभूत सुविधाओं के लिए ₹10,000 करोड़ पैकेज
महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए ₹10,000 करोड़ का विशेष फंड घोषित किया है। इसमें शामिल हैं:
🏗️
- ग्रामविकास विभाग
- सार्वजनिक बांधकाम विभाग
- जलसंपदा विभाग
- उर्जा विभाग
इन विभागों को तात्कालिक और आवश्यक मरम्मत कार्यों के लिए धनराशि प्रदान की जाएगी।
🧮 रोजगार हमी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत कार्य
🌾 अतिवृष्टी से खराब हुई जमीनों को पुनः खेती योग्य बनाने के लिए, मनरेगा विभाग किसानों को ₹3 लाख प्रति हेक्टेयर तक सहायता देगा (अधिकतम 2 हेक्टेयर पर ₹5 लाख तक)।
इसके अलावा, सिंचन तळी (farm ponds) की मरम्मत के लिए ₹30,000 प्रति तालाब तक की सहायता दी जाएगी।
यह योजना ग्रामीण रोजगार और कृषि दोनों को सहारा देगी।
👉 संबंधित लेख पढ़ें: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA)
💻 ई-KYC और DBT प्रक्रिया में छूट
सरकार ने घोषणा की है कि जिन किसानों की जानकारी AgriStack और DBT प्रणाली में पहले से सत्यापित है, उन्हें e-KYC प्रक्रिया से छूट दी जाएगी।
इससे सहायता सीधे और तेजी से किसानों के बैंक खाते में पहुंचेगी। ⚡
🌐 पारदर्शिता और निगरानी
सभी जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि लाभार्थियों की सूची और सहायता राशि का विवरण जिलों की आधिकारिक वेबसाइटों पर प्रकाशित किया जाए।
यह कदम पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करेगा।
🗺️ प्रभावित तालुकों की सूची
इस GR में कुल 253 तालुके शामिल हैं — जिनमें अमरावती, यवतमाळ, नागपूर, चंद्रपूर, नाशिक, पुणे, सातारा, लातूर, और रायगढ़ जैसे जिलों के तालुके प्रमुख हैं।
पूरा विवरण “पत्रक ‘अ’” में दिया गया है जो शासन निर्णय के साथ संलग्न है।
⚙️ निष्कर्ष – किसानों के लिए नई उम्मीद 🌾
यह शासन निर्णय महाराष्ट्र सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है जो अतिवृष्टी और पूर से प्रभावित किसानों और ग्रामीण परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
सरकार ने न केवल मदद, बल्कि सवलती और पुनर्वास योजनाएँ भी तय की हैं ताकि ग्रामीण जीवन दोबारा पटरी पर लौट सके।
👉 किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने तालुका कार्यालय या ग्रामसेवक कार्यालय से संपर्क करें और आवश्यक दस्तावेज जमा कर सहायता प्राप्त करें।
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