गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा अनुदान योजना 2025 | किसानों के लिए दुर्घटना पर आर्थिक सहायता योजना

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा अनुदान योजना 2025 के अंतर्गत किसानों को दुर्घटना पर ₹2 लाख की आर्थिक सहायता मिलती हुई

लेख का उद्देश्य: इस लेख में हम आपको बताएंगे कि गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा अनुदान योजना 2025 क्या है, इसका उद्देश्य, पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज़, और दावा प्रक्रिया क्या है। साथ ही जानिए कैसे यह योजना महाराष्ट्र के किसानों को सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है। 💰🌱


🌟 योजना का परिचय

महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसानों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा अनुदान योजना एक 100% राज्य प्रायोजित योजना (State Sponsored Scheme) है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता की स्थिति में आर्थिक सहायता दी जाती है।

कृषि कार्य के दौरान किसान कई प्रकार के जोखिमों का सामना करते हैं। खेती करते समय या खेत से जुड़े किसी कार्य के दौरान दुर्घटना होने पर परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति से राहत दिलाने के लिए ही यह योजना बनाई गई है। 🌾❤️


🎯 योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य है –
✅ दुर्घटना में मृत या अपंग किसान के परिवार को आर्थिक सहायता देना।
✅ किसानों के परिवार को अचानक आने वाली आर्थिक परेशानी से बचाना।
✅ खेती करने वाले परिवारों को सामाजिक सुरक्षा (Social Security) प्रदान करना।

👉 यह योजना किसानों के लिए 24 घंटे, पूरे वर्ष लागू रहती है, यानी किसी भी समय हुई दुर्घटना पर किसान या उनके परिवार को इसका लाभ मिल सकता है।


💰 योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

इस योजना में किसान या उसके परिवार को दुर्घटना की स्थिति में मुआवजा (Compensation) दिया जाता है।

🪦 मृत्यु की स्थिति में

  • यदि किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो ₹2 लाख रुपये की सहायता दी जाती है।

🧑‍🦽 अपंगता (Disability) की स्थिति में

  1. एक आंख या एक अंग की हानि – ₹1 लाख
  2. दो आंखों या दो अंगों की हानि – ₹2 लाख
  3. एक आंख और एक अंग की हानि – ₹2 लाख

यह राशि सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से किसान या उनके परिजनों के बैंक खाते में जमा की जाती है। 🏦


👨‍🌾 पात्रता (Eligibility Criteria)

इस योजना का लाभ पाने के लिए किसान को कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं –

1️⃣ आवेदक किसान महाराष्ट्र राज्य का पंजीकृत (Registered) किसान होना चाहिए।
2️⃣ किसान की आयु 10 वर्ष से 75 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
3️⃣ किसान के परिवार का कोई एक सदस्य, जो खाता धारक नहीं है, वह भी पात्र है।
4️⃣ 7/12 उतारा (7/12 Extract) पर किसान का नाम दर्ज होना आवश्यक है।

👉 कुल 1.52 करोड़ किसान परिवार इस योजना के दायरे में आते हैं।


🚫 किन मामलों में सहायता नहीं मिलेगी (Exclusions)

कुछ स्थितियों में इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, जैसे कि –

❌ प्राकृतिक मृत्यु
❌ आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास
❌ शराब या नशीले पदार्थों के सेवन से दुर्घटना
❌ कानून का उल्लंघन करते हुए हुई दुर्घटना
❌ मानसिक विकार या मानसिक बीमारी
❌ भीतरी अंगों से खून बहना
❌ मोटर रैली के दौरान हुई दुर्घटना
❌ युद्ध या सेना सेवा के दौरान दुर्घटना
❌ लाभार्थी द्वारा की गई हत्या


⚙️ आवेदन प्रक्रिया (Application Process)

यह योजना ऑफलाइन (Offline) माध्यम से लागू है। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है 👇

📜 आवेदन करने के चरण

1️⃣ दुर्घटना होने के बाद किसान या उसके वारस (heir) को सभी जरूरी दस्तावेज़ों के साथ आवेदन पत्र भरकर तालुका कृषि अधिकारी (Taluka Agriculture Officer) को 30 दिनों के भीतर जमा करना होगा।

2️⃣ इसके बाद राजस्व अधिकारी, पुलिस अधिकारी और कृषि अधिकारी की टीम घटनास्थल का दौरा करेगी और 8 दिनों के भीतर रिपोर्ट तहसीलदार को सौंपेगी।

3️⃣ तालुका कृषि अधिकारी दावा प्रस्तावों की जांच करेगा और पात्र आवेदनों को तहसीलदार को भेजेगा।

4️⃣ तहसीलदार की अध्यक्षता में समिति की बैठक में 30 दिनों के अंदर निर्णय लिया जाएगा।

5️⃣ स्वीकृत राशि किसान या वारस के बैंक खाते में ECS के माध्यम से सीधे हस्तांतरित (DBT) की जाएगी।


📄 आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)

📑 आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ लगाना आवश्यक है –

1️⃣ किसान के नाम से 7/12 उतारा
2️⃣ गाव नमुना 6-C और 6-D फॉर्म
3️⃣ जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र
4️⃣ मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि मृत्यु हुई हो)
5️⃣ FIR (प्राथमिक सूचना रिपोर्ट)
6️⃣ घटनास्थल पंचनामा / इनक्वेस्ट रिपोर्ट
7️⃣ पोस्टमार्टम रिपोर्ट
8️⃣ विसरा रिपोर्ट (Viscera Report)
9️⃣ अपंगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
🔟 ड्राइविंग लाइसेंस (यदि वाहन चालक था)


💡 किन दुर्घटनाओं में सहायता मिलेगी

इस योजना के तहत किसानों को निम्नलिखित दुर्घटनाओं में सहायता दी जाती है –

✅ सड़क दुर्घटना 🚗
✅ रेल दुर्घटना 🚆
✅ कीटनाशक या ज़हरीले पदार्थ से विषाक्तता ☠️
✅ बिजली के झटके से मृत्यु ⚡
✅ हत्या 🗡️
✅ ऊँचाई से गिरने पर मृत्यु 🧗‍♂️
✅ साँप या बिच्छू के काटने से मृत्यु 🐍🦂
✅ नक्सली हमले में मृत्यु 🚨
✅ जानवरों के काटने से मृत्यु 🐕
✅ दंगे में घायल होना या मृत्यु ⚔️
✅ अन्य किसी भी प्रकार की दुर्घटना में सहायता मिलती है।


📬 किसे संपर्क करें?

किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए संपर्क करना चाहिए –
👨‍💼 कृषि पर्यवेक्षक (Agriculture Supervisor)
👨‍💼 तालुका कृषि अधिकारी (Taluka Agriculture Officer)
👨‍💼 जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी (District Superintendent Agriculture Officer)


⚖️ विवाद निवारण (Dispute Resolution)

यदि किसी दावे को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उस पर निर्णय के लिए जिला अपील समिति (District Appellate Committee) बनाई गई है।
इस समिति की अध्यक्षता जिला कलेक्टर (District Collector) करते हैं। 🏛️


🕐 आवेदन की अवधि

इस योजना के अंतर्गत आवेदन साल भर खुले रहते हैं और योजना 24 घंटे लागू रहती है।
किसान किसी भी समय दुर्घटना की स्थिति में दावा कर सकते हैं। 🕓


💵 आवेदन शुल्क

👉 इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है।
यह योजना पूरी तरह से निःशुल्क (Free of Cost) है।


🧾 महत्वपूर्ण बिंदु (Important Tips for Farmers)

✔️ दुर्घटना के तुरंत बाद नजदीकी कृषि कार्यालय को सूचना दें।
✔️ सभी दस्तावेज़ निर्धारित प्रारूप में जमा करें।
✔️ आवेदन 30 दिनों के अंदर करें।
✔️ सही बैंक खाता विवरण देना आवश्यक है ताकि सहायता राशि समय पर मिले।


📚 स्रोत और संदर्भ

इस योजना से संबंधित सभी जानकारी कृषि विभाग, महाराष्ट्र सरकार (Department of Agriculture, Maharashtra) की आधिकारिक अधिसूचना पर आधारित है।


📢 निष्कर्ष (Conclusion)

🌾 गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा अनुदान योजना 2025 किसानों और उनके परिवारों के लिए एक सुरक्षा कवच है।
दुर्घटना जैसी अनहोनी की स्थिति में यह योजना परिवार को आर्थिक स्थिरता और सम्मानजनक जीवन प्रदान करती है।

यह योजना दर्शाती है कि महाराष्ट्र सरकार किसानों की सुरक्षा के लिए कितनी गंभीर है।
यदि आप एक पंजीकृत किसान हैं, तो इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं। 🙌

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