Kisan Yojana

farmer tractor trolly subsidy yojana-किसानों के हित में निशुल्क ट्रैक्टर ट्रॉली योजना, 90 प्रतिशत तक मिलेगी सब्सिडी|

farmer tractor trolly subsidy yojana नमस्कार किसान मित्रों, राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। इन योजनाओं को लागू करके सरकार आधुनिक खेती के तरीकों यानी मशीनीकृत खेती के तरीकों पर जोर दे रही है।

ट्रैक्टर ट्रॉली सब्सिडी योजना के तहत सरकार द्वारा 40 से 50% राशि सब्सिडी के रूप में किसानों के बैंक खातों में जमा की जाती है। ताकि कृषि में श्रमसाध्य कार्य को मशीनरी की सहायता से किया जा सके तथा कम समय में अधिक कार्य किया जा सके।

ट्रैक्टर ट्रॉली अनुदान योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

ऐसे करें अप्लाई |

यही कारण है कि राज्य सरकार किसानों को आधुनिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कई योजनाएं लागू करती है। इस लेख में हम ट्रैक्टर ट्रॉली अनुदान योजना के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे।

राज्य के अधिकांश नागरिकों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। यह कृषि व्यवसाय ज्यादातर पारंपरिक तरीकों से किया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि राज्य के आम नागरिकों के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर किसान ट्रैक्टर ट्रॉली जैसे महंगे उपकरण खरीदने में सक्षम नहीं हैं।

इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ट्रैक्टर ट्रॉली सब्सिडी योजना लागू कर रही है। कृषि में मशीनीकरण का प्रयोग करके कृषि में श्रमसाध्य कार्य को कम किया जा सकता है तथा कम समय में अधिक कार्य करके किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। इससे किसान आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इन सब को ध्यान में रखते हुए सरकार राज्य में ट्रैक्टर ट्रॉली सब्सिडी योजना लागू कर रही है। farmer tractor trolly subsidy yojana

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लाभार्थी सूची में नाम चेक करें

ट्रैक्टर ट्रॉली सब्सिडी योजना के तहत 40 से 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

कृषि यंत्रीकरण योजना केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत क्रियान्वित की जाती है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा यांत्रिक उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना के लिए कुल 14,500 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

सरकार ने इस योजना के तहत ट्रैक्टर ट्रॉलियों के लिए 45 से 50% सब्सिडी देने का भी निर्णय लिया है। यह सब्सिडी किसानों को लॉटरी पद्धति से दी जाएगी। सामान्य वर्ग के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली सब्सिडी 45% होगी, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला किसानों और छोटे किसानों को 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

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इस क्षमता की ट्रैक्टर ट्रॉलियां ट्रैक्टर ट्रॉली सब्सिडी योजना के तहत उपलब्ध कराई जाएंगी।
ट्रैक्टर ट्रॉली सब्सिडी योजना के तहत लाभार्थी को 3 टन तक की क्षमता वाली ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके लिए सामान्य वर्ग को 50,000 रुपये तक तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला कृषकों एवं छोटी जोत वाले कृषकों को 60,000 रुपये तक की सब्सिडी वितरित की जाएगी।

5 टन क्षमता वाली ट्रॉली के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति, छोटे भूमिधारकों और महिला किसानों को 75,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जबकि सामान्य श्रेणी के किसानों को 60,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

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ट्रैक्टर ट्रॉली सब्सिडी योजना पात्रता

ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लिए किसान एवं महिला किसान आवेदन कर सकते हैं, साथ ही किसान समूह, किसान उत्पादक कंपनियां एवं सहकारी समितियां भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। farmer tractor trolly subsidy yojana

1) इस योजना के लिए आवेदन करने वाले किसानों के पास ट्रैक्टर होना चाहिए।

2) आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए।

3) इस योजना के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी छोटे किसानों, सीमांत भूमिधारकों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।

4) इस योजना के लाभार्थी के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।

5) आवेदक का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना आवश्यक है ताकि अनुदान राशि उक्त बैंक खाते में जमा हो सके।

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ट्रैक्टर ट्रॉली अनुदान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

ट्रैक्टर ट्रॉली सब्सिडी योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को कुछ दस्तावेज पूरे करने होंगे। आइये जानें इसके लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं।

1) आधार कार्ड

2) 7/12 और 8-ए अंश

3) बैंक पासबुक

4) ट्रैक्टर पंजीकरण प्रमाण पत्र

5) जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए)

6) खरीदी जाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली का कोटेशन तथा केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित निरीक्षण निकाय द्वारा जारी निरीक्षण रिपोर्ट

ट्रैक्टर ट्रॉली अनुदान योजना के लिए आवेदन कैसे करें?


ट्रैक्टर ट्रॉली अनुदान योजना के लिए आप दो प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। नीचे आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन करने की जानकारी मिलेगी:

ऑनलाइन आवेदन
1) ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इस महाडीबीटी पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/Login/Login

2) यदि आप इस पोर्टल पर नए हैं तो आपको पहले पंजीकरण कराना होगा।

3) रजिस्ट्रेशन और लॉग इन करने के बाद कृषि विभाग की योजनाओं में से ट्रैक्टर ट्रॉली सब्सिडी योजना का चयन करें।

4) आवश्यक जानकारी भरें और योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

5) फिर आवेदन जमा करें और आवेदन का प्रिंटआउट लें।

ऑफ़लाइन आवेदन

1) ट्रैक्टर ट्रॉली अनुदान योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय में जाना होगा।

2) वहां से आप इस योजना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त कर उसमें पूछी गई जानकारी भरें, आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और कृषि अधिकारी के पास आवेदन जमा कर दें।

3) आवेदन जमा करने के बाद आवेदन की जांच की जाएगी और यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं तो अनुदान राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।

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