Pradhan Mantri Awas Yojana 2.0 -50 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार, सबको मिलेगा सबको मिलेगा अपना घरअपना घर|

Pradhan Mantri Awas Yojana 2.0 : प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसके तहत गरीब व जरूरतमंद लोगों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के तहत लाभार्थी को अपना घर बनाने या खरीदने के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है ताकि उन्हें सस्ती दर पर आवास उपलब्ध हो सके। इस योजना को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य और केंद्र सरकार की ओर से मिलकर अनुदान का लाभ लाभार्थी को दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) और शहरी लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojana urban) का संचालन किया जा रहा है।
50 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार, सबको मिलेगा अपना घर
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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) के तहत इन दिनों सर्वे का काम जारी है। पात्र लाभार्थियों का सर्वे पूर्ण होने के बाद उन्हें घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojana urban) के तहत पात्र लाभार्थियों को अपना घर बनाने या खरीदने के लिए 2.50 लाख रुपए की सब्सिडी जाएगी। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 10 लाख नए मकान बनाने को मंजूरी दे दी गई है। हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी है। इस योजना में केंद्र व राज्य सरकार मिलकर 50 हजार करोड़ का निवेश करेगी। योजना के तहत 10 लाख नए मकान निर्माण काम 5 सालों में पूरा कर लिया जाएगा।
योजना के तहत कैसे मिलेगा सब्सिडी का लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojana urban 2.0) के तहत यदि कोई व्यक्ति स्वयं की भूमि पर घर का निर्माण करता है तो उसे ढाई लाख रुपए की सब्सिडी या अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा लाभार्थी बैंक से लोन ले भी सकता है। यदि आवास के लिए लोन लेता है तो उस पर लगने वाले ब्याज के तहत भी सब्सिडी के लाभ का उपयोग किया जा सकता है। लाभार्थी को मिलने वाले अनुदान में डेढ़ लाख रुपए केंद्र सरकार और एक लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से दिए जाएंगे। इस तरह पात्र लाभार्थी इस योजना के तहत कुल अधिकतम 2.50 लाख रुपए की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। यदि लाभार्थी भू–संपदा विनियामक अधिकरण (रेरा) से पंजीकृत बिल्डर द्वारा बनाए गए मकान लेता है तो उसे आवास लेने पर अनुदान का वाउचर दिया जाएगा। इसका प्रावधान योजना के तहत प्रदेश सरकार की ओर से किया गया है।
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किसे मिलेगी योजना में प्राथमिकता
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojana urban 2.0) के तहत जिन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी उसके लिए पात्रता नियमों में भी बदलाव किया गया है। योजना के तहत जिन लोगों को सब्सिडी में प्राथमिकता दी जाएगी, उनके लिए पात्रता संबंधी नियम इस प्रकार से हैं–
जिन परिवारों के पास स्वयं का पक्का मकान नहीं है, उन्हें योजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी।
ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपए तक है, वे इस योजना के पात्र होंगे।
यदि किसी व्यक्ति के पास स्वयं का भूखंड है और वे उस पर मकान बनाना चाहता है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। बेशर्त है कि उनके पास पहले से कोई पक्का मकान न हो।
योजना के तहत गरीब, सफाईकर्मी, पीएम आवास स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा योजना के हितग्राही, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मलिन बस्ती के निवेश या विशेष समूह को प्राथमिकता दी जाएगी।
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किसे नहीं मिलेगा योजना का लाभ
ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 9 लाख या उससे अधिक है तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
यदि किसी व्यक्ति के पास पहले से इस तरह की किसी अन्य योजना के तहत मकान है या सब्सिडी का लाभ उठा चुका है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
केंद्र सरकार की ओर से अविवाहित कमाऊ वयस्क सदस्यों को अलग से योजना का लाभ दिए जाने का प्रावधान समाप्त कर दिया है। एक हितग्राही परिवार में अब पति, पत्नी, अविवाहित बेटा–बेटियां शामिल होंगे।
वे व्यक्ति जिसने 20 वर्ष में किसी भी आवासीय योजना में लाभ प्राप्त किया है, वे अपात्र होंगे।
बड़े शहरों को मलिन बस्ती मुक्त करने की दिशा में इन बस्तियों में रहने वाले पात्र परिवारों को पीपीपी माडल पर आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।
पीएम आवास योजना में किसे मिलेगा फ्लैट
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojana urban 2.0) के तहत ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपए तक है और उनके पास स्वयं का भूखंड नहीं है उन्हें पीएम आवास योजना शहरी 2.0 (PM Awas Yojana urban) के तहत सरकार की ओर से सरकारी या निजी एजेंसी की परियोजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 30 से 45 वर्ग मीटर का फ्लैट उपलब्ध कराया जाएगा। इन्हें राज्य सरकार की ओर से फ्लैट खरीदने के लिए ढाई लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि तीन किस्तों में लाभार्थी को दी जाएगी। इसके लिए मध्यप्रदेश में इंदौर की हकमचंद मिल की जमीन पर हाउसिंग बोर्ड बड़ी आवासीय योजना प्रस्तावित है।
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किराए पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे मकान
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojana urban 2.0) के तहत यदि कोई व्यक्ति रहने के लिए किराए पर मकान लेना चाहता है तो उसे भी मध्यप्रदेश सरकार की ओर से किराए पर मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। ऐसे मकान भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित अन्य बड़े शहरों में बनाए जा सकते हैं। नगरीय निकाय, राज्य की अन्य निर्माण एजेंसी के साथ निजी बिल्डर इन मकानों को बनाकर देंगे। यह मकान कामकाजी महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों, शहरी प्रवासियों, बेघर, निराश्रित, छात्रों सहित अन्य पात्र लोगों को किराए उपलब्ध कराए जाएंगे।