tractor grant yojana -ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी 3.15 लाख रुपये की सब्सिडी, तुरंत जानें विस्तृत जानकारी|

tractor grant yojana नमस्कार दोस्तों, आज हम स्वयं सहायता समूहों को मिलने वाली मिनी ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के बारे में अधिक जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अधिक जानते हैं।
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सामाजिक न्याय विभाग अनुसूचित जाति एवं नवबौद्ध समुदाय के स्वयं सहायता समूहों को सब्सिडी पर मिनी ट्रैक्टर उपलब्ध कराता है। इसके लिए 20 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। जिले में हर साल सब्सिडी पर मिनी ट्रैक्टर वितरित किए जा रहे हैं।
72 ट्रैक्टर अनुदान वितरण
पिछले वर्ष जिले में अनुसूचित जाति एवं नवबौद्ध समुदाय के स्वयं सहायता समूहों को कुल 72 मिनी ट्रैक्टर अनुदान वितरित किए गए। tractor grant yojana
पति-पत्नी को मिलेंगे हर महीने 27,000 हजार रुपये,
क्या-क्या दस्तावेज लगेंगे?
1) स्वयं सहायता समूह का पंजीयन प्रमाण पत्र।
2) राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होने संबंधी पासबुक की फोटोकॉपी।
3) स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की सूची, बैंक द्वारा प्रमाणित फोटो सहित।
4) स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष एवं सचिव सहित कम से कम 80 प्रतिशत सदस्यों के जाति प्रमाण पत्र।
5) सदस्यों के निवास प्रमाण पत्र/स्वघोषणा पत्र।
6) सदस्य का आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्वयं सहायता समूह स्थापित करने का संकल्प।
7) सभी सदस्यों का मिनी ट्रैक्टर प्राप्त करने का संकल्प।
8) बैठक के सदस्यों का सामूहिक फोटो।
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क्या है योजना?
स्वयं सहायता समूहों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 3 लाख 15 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाती है। स्वयं सहायता समूह के कम से कम 80 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति या नवबौद्ध होने चाहिए।
tractor grant yojana स्वयं सहायता समूह के सदस्य मिनी ट्रैक्टर का उपयोग करके अपनी फसल उगा सकते हैं। यह योजना उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए फायदेमंद हो सकती है। समूहों को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए।