मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना (Mukhya Mantri Krishak Udyami Yojana) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों के बेटे-बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर स्व-रोजगार के अवसर देना है।
इस योजना के तहत राज्य सरकार युवाओं को ₹50,000 से लेकर ₹10,00,000 तक का लोन (Loan) और सब्सिडी (Subsidy) उपलब्ध कराती है ताकि वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। 💼
🌱 योजना का उद्देश्य (Objective)
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों के परिवारों के उन बेटा-बेटियों को सशक्त बनाना है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपनी आजीविका के लिए खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं।
राज्य सरकार चाहती है कि कोई भी किसान परिवार केवल खेती तक सीमित न रहे, बल्कि उद्योग, व्यवसाय और सेवा क्षेत्र में भी कदम बढ़ाए।
👉 इस योजना से बेरोजगारी दर में कमी आएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
💰 योजना के तहत दी जाने वाली सहायता (Financial Assistance)
🔹 ₹10 लाख या उससे अधिक के प्रोजेक्ट के लिए:
- सामान्य वर्ग (General Category): 15% पूंजी लागत पर अनुदान (अधिकतम ₹12 लाख)
- बीपीएल श्रेणी (BPL Category): 20% पूंजी लागत पर अनुदान (अधिकतम ₹18 लाख)
- महिला उद्यमियों को 6% और पुरुष उद्यमियों को 5% ब्याज सब्सिडी
- गारंटी शुल्क (Guarantee Fee) 7 साल तक प्रचलित दर पर देय होगा।
🔹 ₹10 लाख से कम के प्रोजेक्ट के लिए:
- सामान्य वर्ग: 15% (अधिकतम ₹1 लाख)
- बीपीएल/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/दिव्यांग/महिला: 30% (अधिकतम ₹2 लाख)
🌟 विशेष श्रेणियों के लिए अतिरिक्त लाभ:
- मुक्त घुमंतु और अर्ध-घुमंतु जनजातियाँ: 30% (अधिकतम ₹3 लाख)
- भोपाल गैस त्रासदी पीड़ित परिवार: अतिरिक्त 20% (अधिकतम ₹1 लाख)
📈 ब्याज सब्सिडी (Interest Subsidy)
सरकार द्वारा ब्याज पर विशेष रियायत दी जाती है ताकि लाभार्थियों को अपने कारोबार को शुरू करने और बढ़ाने में कोई दिक्कत न हो।
- ₹10 लाख या उससे अधिक की परियोजनाओं के लिए:
👉 पुरुष उद्यमी को 5% और महिला उद्यमी को 6% ब्याज सब्सिडी
👉 अधिकतम ₹5 लाख प्रति वर्ष तक, 7 वर्षों तक - ₹10 लाख से कम की परियोजनाओं के लिए:
👉 पुरुषों को 5% और महिलाओं को 6% ब्याज सब्सिडी
👉 अधिकतम ₹25,000 प्रति वर्ष तक, 7 वर्षों तक
🧾 पात्रता (Eligibility Criteria)
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं पात्र व्यक्तियों को मिलेगा जो निम्न शर्तें पूरी करते हैं:
✅ आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
✅ आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
✅ आवेदक ने कम से कम 10वीं कक्षा पास की हो।
✅ आवेदक या उसके माता-पिता आयकरदाता नहीं होने चाहिए।
✅ लाभार्थी के माता-पिता के नाम पर कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
✅ आवेदक ने पहले इस योजना का लाभ एक बार से अधिक नहीं लिया हो।
📜 आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)
🪪 आधार कार्ड
📄 पैन कार्ड (PAN Card)
🎓 10वीं कक्षा की मार्कशीट
🏠 पता प्रमाण (Address Proof)
💰 आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
👨🌾 कृषि भूमि संबंधित दस्तावेज़ (Land Papers)
📷 पासपोर्ट साइज फोटो
📞 मोबाइल नंबर
📑 बीपीएल प्रमाण पत्र (BPL Certificate)
🎂 जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
🌐 आवेदन प्रक्रिया (Application Process)
आप इस योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।
🔸 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
1️⃣ आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं 👉 https://msme.mponline.gov.in
2️⃣ मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना लिंक पर क्लिक करें।
3️⃣ अपनी पसंद का विभाग चुनें (जैसे उद्योग विभाग, कृषि विभाग आदि)।
4️⃣ नया पंजीकरण (New Registration) पर क्लिक करें।
5️⃣ नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर रजिस्ट्रेशन करें।
6️⃣ लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
7️⃣ सबमिट करने के बाद आपको एक आवेदन संख्या (Application ID) प्राप्त होगी।
🔸 ऑफलाइन आवेदन:
आप अपने नज़दीकी जिला उद्योग केंद्र (DIC) या एमएसएमई विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं।
📞 संपर्क जानकारी (Contact Details)
👉 आधिकारिक पोर्टल: https://msme.mponline.gov.in/
👉 विभाग: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग (MSME), मध्य प्रदेश सरकार
👉 हेल्पलाइन नंबर: 0755-2551566
👉 ईमेल: info@msme.mponline.gov.in
🌿 योजना से मिलने वाले लाभ (Major Benefits)
1️⃣ युवाओं को आर्थिक सहायता और लोन आसानी से प्राप्त होगा।
2️⃣ महिलाओं को विशेष ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
3️⃣ ग्रामीण बेरोजगारी में कमी आएगी।
4️⃣ किसानों के परिवार आत्मनिर्भर बनेंगे।
5️⃣ राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा।
6️⃣ BPL, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग को अतिरिक्त सहायता मिलेगी।
💬 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
❓ मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना क्या है?
यह योजना मध्य प्रदेश सरकार की पहल है, जिसके तहत किसानों के बेटे-बेटियों को व्यापार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता और सब्सिडी दी जाती है।
❓ कौन आवेदन कर सकता है?
ऐसे युवा जिनके माता-पिता किसान हैं और जिनके पास खुद की खेती नहीं है, वे आवेदन कर सकते हैं।
❓ क्या आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है?
हाँ ✅, आप https://msme.mponline.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
❓ क्या यह योजना हर साल लागू होती है?
हाँ, सरकार द्वारा समय-समय पर इस योजना में संशोधन और नवीनीकरण किया जाता है।
❓ कितनी बार लाभ लिया जा सकता है?
लाभार्थी केवल एक बार इस योजना का लाभ उठा सकता है।
🚜 निष्कर्ष (Conclusion)
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2025 राज्य सरकार की एक बेहद उपयोगी योजना है जो किसानों के परिवारों को स्वरोजगार और उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।
इस योजना से न केवल बेरोजगारी घटेगी, बल्कि मध्य प्रदेश का ग्रामीण अर्थतंत्र भी सशक्त बनेगा। 🌾
यदि आप भी किसान परिवार से हैं और अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए सुनहरा अवसर है!
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