NFSA सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे परिवारों के लिए एक अहम निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के अनुसार, योजना के अंतर्गत आने वाले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की ई-केवाईसी (eKYC) अनिवार्य रूप से करवानी होगी। यह कार्य भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत किया जा रहा है।
किसान क्रेडिट कार्ड है तो मिलेंगे 5 लाख रुपये,
इस संबंध में जारी आदेश के मुताबिक, जिले के सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) केंद्रों को निर्देशित किया गया है कि वे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की पहचान सुनिश्चित करते हुए, उनका नाम संबंधित राशन कार्ड में जोड़ने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें। जिन बच्चों का जन्म 05 से 10 वर्ष की आयु सीमा में हुआ है और जिनकी ई-केवाईसी अब तक नहीं हुई है, उनकी जल्द से जल्द ई-केवाईसी पूरी की जाए।
खास बात यह है कि विभाग ने जिले के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नामांकित बच्चों की ई-केवाईसी की अद्यतन सूची तैयार कर उसे जिला कार्यालय को भेजा जाए। ताकि राज्य स्तर पर समेकित डेटा के आधार पर आगे की कार्रवाई हो सके। यह प्रक्रिया बच्चों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है, ताकि उनके पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर बनाई जा सके। NFSA
5 साल में मिलेंगे 3.60 लाख रुपये,
विभाग ने यह भी कहा है कि आधार सीडिंग व ई-केवाईसी की प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। इसके लिए स्थानीय स्तर पर जनजागरूकता भी जरूरी है ताकि अभिभावक इस कार्य को प्राथमिकता से पूरा करवा सकें।
NFSA यह कदम सरकार की उस नीति का हिस्सा है, जिसके तहत बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण को सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल माध्यमों से लाभार्थियों की सही पहचान और प्रमाणन को प्राथमिकता दी जा रही है।