Pan Card Update : दोस्तों, आज के डिजिटल युग में पैन कार्ड और आधार कार्ड दो बेहद ज़रूरी पहचान पत्र बन गए हैं। इन दोनों दस्तावेज़ों के बिना कोई भी वित्तीय लेन-देन प्रक्रिया पूरी नहीं होती। इसीलिए सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने के निर्देश दिए हैं।
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लिंक न करने पर कार्रवाई हो सकती है
आज भी कई नागरिकों ने अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है। इसलिए ऐसे नागरिकों के पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए हैं। अगर ऐसे निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल करके वित्तीय लेन-देन किया जाता है, तो आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत संबंधित व्यक्ति पर दंडात्मक कार्रवाई होने की संभावना है।
पैन कार्ड क्या है?
पैन (स्थायी खाता संख्या) आयकर विभाग द्वारा दिया गया 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर है। इसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति, संस्था या कंपनी के वित्तीय लेन-देन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित लेन-देन में पैन कार्ड आवश्यक है – बैंक खाता खोलते समय, ऋण के लिए आवेदन करते समय, आयकर रिटर्न दाखिल करते समय, बड़े निवेश के लिए। Pan Card Update
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यदि आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड हैं तो क्या होगा?
प्रत्येक व्यक्ति को आधिकारिक तौर पर केवल एक ही पैन कार्ड का उपयोग करने की अनुमति है। यदि किसी व्यक्ति के पास गलती से या जानबूझकर एक से अधिक पैन कार्ड हैं, तो उस पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272B के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। ऐसे मामले में, 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करें?
1) आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in पर जाएँ।
2) लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें।
3) पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
4) दिए गए निर्देशों के अनुसार जानकारी भरें।
5) लिंक आधार स्थिति देखें विकल्प पर क्लिक करके लिंकिंग स्थिति की जाँच करें।
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पैन और आधार कार्ड को लिंक करना अब एक विकल्प नहीं बल्कि एक ज़रूरत बन गया है। भविष्य में होने वाली आर्थिक परेशानियों और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत अपना पैन और आधार कार्ड लिंक करें।