प्रधानमंत्री आवास योजना : 50 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार, सबको मिलेगा अपना घर|

Pradhan Mantri Awas Yojana 2.0 : प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसके तहत गरीब व जरूरतमंद लोगों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के तहत लाभार्थी को अपना घर बनाने या खरीदने के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है ताकि उन्हें सस्ती दर पर आवास उपलब्ध हो सके। इस योजना को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य और केंद्र सरकार की ओर से मिलकर अनुदान का लाभ लाभार्थी को दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) और शहरी लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojana urban) का संचालन किया जा रहा है।
50 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार, सबको मिलेगा अपना घर
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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) के तहत इन दिनों सर्वे का काम जारी है। पात्र लाभार्थियों का सर्वे पूर्ण होने के बाद उन्हें घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojana urban) के तहत पात्र लाभार्थियों को अपना घर बनाने या खरीदने के लिए 2.50 लाख रुपए की सब्सिडी जाएगी। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 10 लाख नए मकान बनाने को मंजूरी दे दी गई है। हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी है। इस योजना में केंद्र व राज्य सरकार मिलकर 50 हजार करोड़ का निवेश करेगी। योजना के तहत 10 लाख नए मकान निर्माण काम 5 सालों में पूरा कर लिया जाएगा।
योजना के तहत कैसे मिलेगा सब्सिडी का लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojana urban 2.0) के तहत यदि कोई व्यक्ति स्वयं की भूमि पर घर का निर्माण करता है तो उसे ढाई लाख रुपए की सब्सिडी या अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा लाभार्थी बैंक से लोन ले भी सकता है। यदि आवास के लिए लोन लेता है तो उस पर लगने वाले ब्याज के तहत भी सब्सिडी के लाभ का उपयोग किया जा सकता है। लाभार्थी को मिलने वाले अनुदान में डेढ़ लाख रुपए केंद्र सरकार और एक लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से दिए जाएंगे। इस तरह पात्र लाभार्थी इस योजना के तहत कुल अधिकतम 2.50 लाख रुपए की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। यदि लाभार्थी भू–संपदा विनियामक अधिकरण (रेरा) से पंजीकृत बिल्डर द्वारा बनाए गए मकान लेता है तो उसे आवास लेने पर अनुदान का वाउचर दिया जाएगा। इसका प्रावधान योजना के तहत प्रदेश सरकार की ओर से किया गया है।