🌞 सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम योजना 2025 – किसानों के लिए 75% सब्सिडी पर सोलर पंप लगाने का सुनहरा मौका!

हरियाणा का किसान सोलर वाटर पंप से खेत में सिंचाई करता हुआ

भारत में किसान 🌾 हमेशा से बिजली और डीज़ल के बढ़ते खर्च से परेशान रहे हैं। सिंचाई के लिए अक्सर बिजली की कमी या डीज़ल के दामों में बढ़ोतरी उनके बजट को प्रभावित करती है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए एक बेहतरीन पहल की है – “सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम योजना”। ☀️

यह योजना नवीकरणीय ऊर्जा विभाग (Renewable Energy Department), हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य किसानों को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा से सिंचाई करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप की कुल लागत पर 75% तक सब्सिडी दी जाती है। 💧🔋


🌾 योजना का उद्देश्य (Objective of Solar Water Pumping System)

👉 इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पानी के पंप प्रदान करना है ताकि वे सिंचाई के लिए डीज़ल या बिजली पर निर्भर न रहें।
साथ ही, यह योजना जल-संरक्षण और माइक्रो इरिगेशन तकनीक (Micro Irrigation System) के साथ कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद करती है।

📌 मुख्य उद्देश्य:

  • स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना ♻️
  • डीज़ल और बिजली की खपत कम करना ⚡
  • जल उपयोग में दक्षता बढ़ाना 💦
  • किसानों की सिंचाई लागत घटाना 💰
  • हरियाणा में पर्यावरण-संतुलन बनाए रखना 🌱

💰 योजना के लाभ (Benefits of Solar Water Pumping System)

इस योजना के तहत किसानों को सौर जल पंप लगाने पर 75% तक की सब्सिडी दी जाती है।
मतलब, अगर पंप की कुल लागत ₹1,00,000 है, तो किसान को केवल ₹25,000 ही देने होंगे।

मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:

  1. 🌞 75% सरकारी सब्सिडी – किसानों को कम लागत पर सोलर पंप लगाने का मौका।
  2. 💧 निरंतर सिंचाई – बिजली कटौती की समस्या से मुक्ति।
  3. 🪫 डीज़ल मुक्त खेती – डीज़ल खर्च और प्रदूषण में कमी।
  4. 🌿 लंबे समय तक टिकाऊ समाधान – सौर पंप 15-20 वर्षों तक चलने योग्य।
  5. 🌎 पर्यावरण संरक्षण में योगदान – ग्रीन एनर्जी का उपयोग बढ़ता है।

👨‍🌾 पात्रता (Eligibility Criteria)

हरियाणा का कोई भी निवासी किसान जो कृषि कार्य करता है और जिसके नाम पर कोई बिजली कृषि कनेक्शन नहीं है, वह इस योजना के लिए पात्र है।

📋 पात्रता की शर्तें:

  • आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र (Parivar Pehchan Patra – PPP) होना चाहिए।
  • किसान के नाम पर कोई विद्युत कृषि कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
  • जल उपयोगकर्ता संघ (Water User Association), गौशालाएं (Gaushalas) और समूह आधारित सिंचाई प्रणाली (Community/Cluster-based Irrigation Systems) भी आवेदन कर सकती हैं।
  • जो किसान पहले किसी सोलर पंप योजना का लाभ ले चुके हैं, वे पात्र नहीं हैं। 🚫

❌ अपात्रता (Exclusions)

कुछ शर्तों के अंतर्गत किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे:

🚫 जिन्होंने पहले सोलर पंप सब्सिडी ली है।
🚫 जिनके नाम पर पहले से ही बिजली का कृषि कनेक्शन है।


🧾 आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)

आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:

📑 दस्तावेजों की सूची:

  1. परिवार पहचान पत्र (Parivar Pehchan Patra – PPP)
  2. कृषि भूमि की जमाबंदी (Zamabandi Copy)
  3. माइक्रो इरिगेशन या अंडरग्राउंड पाइपलाइन (UGPL) की जानकारी
  4. यदि सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया गया है, तो इंस्टॉल करने का अंडरटेकिंग पत्र

🖥️ ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Online Application Process)

हरियाणा सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया है। किसान आसानी से Antyodaya-SARAL Portal पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

🌐 ऑनलाइन आवेदन के चरण:

🔹 पोर्टल पर जाएं

👉 Antyodaya-SARAL Portal पर जाएं।

🔹 रजिस्ट्रेशन करें

New User/Register Here” पर क्लिक करें।
नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड भरें और “Submit” करें।
ईमेल या मोबाइल पर आए OTP से वेरिफाई करें।

🔹 लॉगिन करें

अब “Sign In Here” पर क्लिक करें और अपनी लॉगिन जानकारी से साइन इन करें।

🔹योजना चुनें

Scheme/Services List” में जाकर Solar Water Pumping System योजना चुनें।

🔹आवेदन फॉर्म भरें

सभी आवश्यक जानकारी भरकर “Submit” बटन दबाएं।


🏢 ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (Offline Process)

यदि किसान ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते, तो वे Atal Seva Kendra (Common Service Centre) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
👉 यहां से आवेदन भरवाने के लिए केवल ₹10/- का शुल्क देना होता है।

💵 शुल्क विवरण:

  • सरकारी शुल्क: ₹0
  • सेवा शुल्क: ₹10
  • CSC/Atal Seva Kendra शुल्क: ₹10

📲 आवेदन की स्थिति कैसे जांचें? (Track Your Application Status)

आवेदन करने के बाद किसान अपनी स्थिति ऑनलाइन या SMS के माध्यम से ट्रैक कर सकते हैं।

ऑनलाइन ट्रैकिंग:

📩 SMS द्वारा ट्रैक करें:

  • पंजीकृत मोबाइल नंबर से:
    👉 “SARAL” टाइप करें और भेजें 9954699899 पर।
  • अन्य मोबाइल से:
    👉 “SARAL <Application ID>” भेजें 9954699899 पर।

☎️ संपर्क विवरण (Contact Details)

अगर आवेदन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, तो किसान नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं:

📞 हेल्पलाइन नंबर: 0172-3968400
📧 ईमेल: saral.haryana@gov.in


❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

🔸 1. इस योजना का उद्देश्य क्या है?

👉 किसानों को सौर ऊर्जा से सिंचाई करने के लिए प्रोत्साहित करना और डीज़ल व बिजली पर निर्भरता कम करना।

🔸 2. योजना कौन चला रहा है?

👉 यह योजना हरियाणा सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा विभाग (Renewable Energy Department) द्वारा संचालित है।

🔸 3. क्या केवल किसान ही आवेदन कर सकते हैं?

👉 नहीं, गौशालाएं, जल उपयोगकर्ता संघ, और समुदाय आधारित सिंचाई समूह भी आवेदन कर सकते हैं।

🔸 4. क्या पहले लाभ लेने वाले दोबारा आवेदन कर सकते हैं?

👉 नहीं, जिन्होंने पहले सोलर पंप सब्सिडी ली है, वे पात्र नहीं हैं।

🔸 5. आवेदन शुल्क कितना है?

👉 केवल ₹10/- सेवा शुल्क लिया जाता है।

🔸 6. आवेदन कहां करें?

👉 Antyodaya-SARAL Portal या नज़दीकी Atal Seva Kendra पर।


🌿 योजना के फायदे किसानों के लिए क्यों ज़रूरी हैं?

सोलर पंप न केवल बिजली खर्च बचाते हैं, बल्कि जल संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाते हैं।
इससे छोटे और सीमांत किसान भी बिना बिजली बिल के फसल सिंचाई कर सकते हैं। 🌾
साथ ही, यह योजना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है। 🌍


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🌻 निष्कर्ष (Conclusion)

हरियाणा सरकार की “सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम योजना” किसानों के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। ☀️
यह योजना न केवल किसानों की लागत घटाती है बल्कि हरियाणा को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने की दिशा में भी मदद करती है।

👉 अगर आप हरियाणा के किसान हैं और आपके पास बिजली कनेक्शन नहीं है, तो यह आपके लिए जीवन बदलने वाला अवसर है।
आज ही आवेदन करें और अपने खेत में सौर ऊर्जा से सिंचाई शुरू करें! 💧🌞

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